25 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा है। जिले में 55 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। इनमें से 9 परीक्षा केंद्र अति संवेदनशील हैं। कलेक्टर ने परीक्षाओं को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। बता दें कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी और कक्षा 12 की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होंगी। ये परीक्षाएं 27 मार्च तक चलेंगी। परीक्षा के लिए गुना जिले में कुल 55 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं। इनमें 9 अतिसंवेदनशील परीक्षा केन्द्र हैं। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल द्वारा परीक्षाओं के संचालन के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये गये हैं। जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति(परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों एवं अधिकारियों को छोड़कर) परीक्षा केन्द्र की 100 मीटर की सीमा के अन्दर नहीं जा सकेगा। इस सीमा में किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, धारदार हथियार जैसे तलवार, फरसा, भाला, छुरी, कटार, गुप्ती और अन्य घातक पदार्थों को लेकर नहीं जा सकेगा परीक्षा केंद्र तक आने वाले रास्तों को किसी भी तरह से रोकने पर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह परीक्षा केन्द्र की 100 मीटर की सीमा में कोई प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे- मोबाईल, ब्लूटूथ आदि लेकर प्रवेश नहीं करेगा। मोबाईल फोन के उपयोग पर परीक्षा अवधि के दौरान प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक और परीक्षा के काम में लगे सभी कर्मचारियों (कलेक्टर प्रतिनिधि को छोड़कर) पर भी लागू होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी फैलाने/प्रयास करने पर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध अन्य अधिनियमो के साथ-साथ परीक्षा अधिनियम 1937 के तहत एफआईआर दर्ज की जायेगी। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र की 100 मीटर की सीमा में अनाधिकृत रूप से नहीं घूमेगा। परीक्षा से संबंधित किसी सामग्री का वितरण या प्रचारित नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्रों के आसपास कोई भी व्यक्ति या समूह एकत्रित नहीं होंगे। न ही सामूहिक नकल कराने के उद्देश्य से परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करेंगे। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र की बाउंड्री या छत से परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने की कोशिश नहीं करेगा। नकल सामग्री जैसे गाइड पुस्तकें, नोट्स, छोटी-बड़ी नकल की पर्चियां, गाइड, किताबों के पन्ने, किसी भी उद्देश्य से लिखे बोर्ड या अन्य ऐसी सामग्री को लेकर प्रवेश नहीं करेगा, जिससे परीक्षा प्रभावित हो। आदेश का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 27 मार्च तक लागू रहेगा। ।


