नशा तस्कर को 10 साल कैद

भास्कर न्यूज | अमृतसर पौने 2 साल पहले 265 ग्राम हेरोइन बरामदगी मामले में शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट में बड़ा फैसला सुनाया। दोषी मनदीप सिंह उर्फ लव को 10 साल की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं इसी मामले में निशानदेही पर पकड़े गए दूसरे आरोपी राजविंदर सिंह को बरी किया गया। गौर हो कि थाना राजासांसी पुलिस ने 29 अप्रैल 2024 को अड्डा दालम के पास गश्त के दौरान आरोपी मनदीप सिंह से 265 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। पूछताछ उसकी निशानदेही पर राजविंदर सिंह को काबू किया गया। मगर उसके पास से पुलिस को कुछ भी बरामदगी नहीं हुई। हालांकि पौने 2 साल दोनों जेल में ही बंद रहे। पुलिस की जांच के बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राजविंदर सिंह को बरी कर दिया। वहीं आरोपी मनदीप को सजा सुनाई गई।

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