शाजापुर से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा द्वारा विधानसभा चुनाव में डाक मत पत्रों की गिनती में हेराफेरी करने के मामले में लगी याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान शाहजहांपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की ओर से अरुण भीमावत को प्रत्याशी बनाया गया था। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा मैदान में उतरे थे। इस चुनाव में भीमावत को जीत मिली थी। इसके बाद हुकुम सिंह कराड़ा की ओर से डाक मत पत्रों के गिनती सहित मतगणना में हेराफेरी करने का आरोप लगाते हुए एक याचिका इंदौर हाईकोर्ट में दायर की थी। इसमें विधायक अरुण भीमावत की ओर से पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता और मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने पैरवी की थी। सोमवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कराड़ा की याचिका निरस्त कर दी।


