म्यूटेशन मामलों में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई:पलामू में सीओ सहित तीन अधिकारियों पर लगा 65-65 हजार का जुर्माना, वेतन से होगी कटौती

पलामू के डीसी शशि रंजन ने म्यूटेशन मामलों में लापरवाही बरतने वाले तीन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है। नीलांबर-पीतांबरपुर के अंचल अधिकारी सुनील कुमार सिंह, राजस्व उप निरीक्षक रितेश रंजन तिवारी और प्रभारी सीआई महेंद्र राम पर 65-65 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। इन अधिकारियों पर 62 म्यूटेशन मामलों को निर्धारित समय से अधिक लंबित रखने का आरोप है। नियम के अनुसार, सामान्य मामलों में 30 दिनों और आपत्ति वाले मामलों में 90 दिनों के भीतर नामांतरण प्रक्रिया पूरी करनी होती है। अपर समाहर्ता ने 21 दिसंबर 2024 को कार्यालय निरीक्षण के दौरान मामलों के समय पर निपटारे का निर्देश दिया था। इसके बाद 8 फरवरी 2025 को बैठक में चेतावनी भी दी गई, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों ने मामले का निपटारा नहीं किया। झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत कार्रवाई करते हुए तीनों अधिकारियों के वेतन से जुर्माने की राशि काटी जाएगी। यह कटौती कोषागार के माध्यम से की जाएगी।

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