दहेज हत्या में कोडरमा कोर्ट का फैसला:18 साल की नवविवाहिता की हत्या में पति और ससुर को 10 साल की सजा

कोडरमा में दहेज के लिए एक नवविवाहिता की हत्या के मामले में न्यायालय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो को 10 साल की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार चौधरी की अदालत ने मृतका के पति अनू कुमार उर्फ सुमन कुमार (26) और उसके पिता सुरेश यादव (55) को आईपीसी की धारा 304(बी) के तहत दोषी पाया। यह मामला जुलाई 2023 का है। मृतका अंजली कुमारी (18) की शादी हिंदू रीति-रिवाज से सुमन कुमार से हुई थी। शादी के बाद से ही पति और ससुर ने 3 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मामले में एक और पहलू सामने आया कि सुमन कुमार का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध था। इस मुद्दे पर कई बार पंचायत बैठी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। 27 जुलाई 2023 को सुबह करीब 8 बजे सुमन कुमार और उसके पिता सुरेश यादव ने अंजली की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतका के पिता विनोद यादव ने तिलैया थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी तिलैया थाना क्षेत्र के झुमरी (करमा), कोडरमा के रहने वाले हैं। 10 गवाहों के परीक्षण व बचाव पक्ष के वकील की दलीलों के बाद सुनाई गई सजा अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक शिव शंकर राम ने किया। इस दौरान सभी 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया। लोक अभियोजक ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश राम ने दलीलें पेश करते हुए बचाव की। अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *