हाईकोर्ट ने SI भर्ती में सरकार को दिए 2 महीने:कहा- किसी भी तरह का फैसला लेने की छूट; फील्ड पोस्टिंग पर रोक रहेगी

सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को 2 महीने का समय दिया है, लेकिन भर्ती में फील्ड पोस्टिंग पर रोक जारी रहेगी। राज्य सरकार किसी भी तरह का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगी। निर्णय के बाद सरकार अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करेगी। अब मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी। दरअसल, गुरुवार को सरकार ने अंतिम निर्णय के लिए 4 महीने का समय मांगा था। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा था- 4 माह का समय बहुत अधिक है। दो महीने में निर्णय लिया जा सकता है। फिर भी हम सरकार को तीन महीने का समय देने के लिए तैयार हैं। भर्ती रद्द कराना चाहते हैं याचिकाकर्ता
मामले में याचिकाकर्ताओं के अलावा सरकार, ट्रेनी एसआई पक्षकार हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भर्ती को निरस्त किया जाना चाहिए। क्योंकि एसओजी, पुलिस मुख्यालय, एजी और कैबिनेट सब कमेटी भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर चुके हैं। वहीं, ट्रेनिंग ले रहे सब इंस्पेक्टर्स का कहना है कि पेपर लीक में हमारी कोई संलिप्तता नहीं है। हमने इस नौकरी के लिए अन्य सरकारी नौकरी छोड़ी है। ऐसे में अगर भर्ती रद्द होती है, तो हमारे साथ अन्याय होगा। पेपर लीक से हुआ था खुलासा
सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। एसओजी की जांच में कई डमी कैंडिडेट बैठाने का मामला भी सामने आया था। जांच में सामने आया था कि फर्जीवाड़ा करके कई अभ्यर्थियों ने नौकरी हासिल कर ली है। करीब 50 ट्रेनी एसआई को एसओजी अरेस्ट कर चुकी है, जिनमें से 25 को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।

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