भास्कर संवाददाता| टोंक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला बाल पीड़ित प्रतिकर सहायता को लेकर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश व प्राधिकरण के सचिव दिनेश कुमार जलुथरिया की अध्यक्षता में सोमवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में पॉक्स अधिनियम के तहत जिले के पुलिस थानों में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में बालकों को प्रतिकर सहायता दिए जाने के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्र के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। बैठक में जलुथरिया ने बाल कल्याण समिति, टोंक को व अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक को पत्रावली तैयार करने के लिए कहा। न्यायाधीश ने इस दौरान बाल पीड़ितों के प्रार्थना पत्रों के संबंध में भी चर्चा की। बैठक में सहायक कलेक्टर, देवेन्द्र सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कमल प्रसाद मीणा एवं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष हेमराज चौधरी उपस्थित रहे। इसी के साथ ही विधिक मॉनिटरिंग परामर्शदात्री कमेटी की मीटिंग भी हुई।


