सुप्रीम कोर्ट बोला- बंगाल की फाइनल SIR लिस्ट पब्लिश करें:80 लाख क्लेम निपटाने सिविल जजों की मदद लें, वेरिफिकेशन आगे बढ़ा तो सप्लीमेंट्री लिस्ट बनेगी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बंगाल सरकार की SIRसे जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। CJI सूर्यकांत की बेंच ने चुनाव आयोग से कहा कि वह 28 फरवरी को बंगाल की फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वेरिफिकेशन आगे बढ़ता है तो वह सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर सकता है। SC ने बंगाल के लिए 28 फरवरी की फाइनल लिस्ट का हिस्सा बनने के लिए सप्लीमेंट्री इलेक्टोरल रोल में वोटरों को शामिल करने के लिए पूरी शक्तियों का इस्तेमाल किया। आदेश दिया कि कलकत्ता हाईकोर्ट पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट SIR प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए तीन साल के अनुभव वाले सिविल जजों की मदद ले सकता है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था- क्लेम से निपटने में 80 दिन लग सकते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को लिखे लेटर में बताया था कि 80 लाख लोगों के क्लेम से निपटने के लिए 250 डिस्ट्रिक्ट जजों को 80 दिन लग सकते हैं। इस पर एक्शन लेते हुए CJI ने सिविल जजों की मदद लेने की परमिशन दे दी।

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