नशीली-दवाओं के कारोबार में आरोपियों को 9 साल की सजा:धमतरी कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत सुनाई सजा, जुर्माना भी लगाया

छत्तीसगढ़ के धमतरी में विशेष न्यायालय ने नशीली दवाओं के अवैध कारोबार से जुड़े तीन आरोपियों को 9 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह निर्णय एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत एक मामले में आया है। न्यायालय ने स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21(b) के तहत प्रत्येक अभियुक्त को 9 वर्ष का सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए का अर्थदंड दिया है। अर्थदंड अदा न करने पर 5 माह का अतिरिक्त कारावास निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आयुध अधिनियम के अंतर्गत टिकेन्द्र साहू उर्फ टिल्लू को 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए अर्थदंड दिया गया है। वहीं, जयप्रकाश साहू उर्फ गोलू और गुलशन साहू को 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में टिकेन्द्र साहू उर्फ टिल्लू (18 वर्ष 7 माह), जय प्रकाश साहू उर्फ गोलू (23 वर्ष), दोनों पिता लक्ष्मीराम, इंदिरानगर पचरीपारा कुरूद निवासी, और गुलशन साहू (18 वर्ष 1 माह) पिता ओमप्रकाश साहू, कुहकुहा, थाना कुरूद निवासी शामिल हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था कुरूद पुलिस ने नया कृषि उपज मंडी के पास घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को होंडा सिटी कार क्रमांक CG 04 AH 6401 सहित गिरफ्तार किया था। आरोपियों के कब्जे से 288 नशीली कैप्सूल (SPASMO PROXYVON PLUS), होंडा सिटी कार, एक देशी कट्टा, 5 कारतूस, 2 चाकू, 3 मोबाइल फोन और नकदी सहित कुल 2 लाख 65 हजार 316 रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी।

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