बिलासपुर| हाई कोर्ट ने कर्मचारियों और अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली यानी एसीआर लिखने की प्रक्रिया में अहम बदलाव किया है। चीफ जस्टिस के आदेश पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सर्विस (एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट) रूल्स, 2018 में संशोधन की अधिसूचना जारी की गई है। नए नियमों के तहत अब एक नई तालिका जोड़ी गई है। इसके अनुसार रिजर्व पूल में रखे गए क्लास-1 ऑफिसर (ज्यूडिशियल ऑफिसर को छोड़कर) क्लास-2 और क्लास-3 के कर्मचारियों की रिपोर्टिंग अथॉरिटी अब चीफ जस्टिस के पीपीएस यानी प्रधान निजी सचिव होंगे। इनकी रिपोर्ट पर अंतिम मुहर चीफ जस्टिस लगाएंगे। इसके अलावा हाई कोर्ट प्रशासन ने नियमों की तालिका-II और III में भी सुधार किया है। अब अकाउंट ऑफिसर के स्थान पर सीनियर मोस्ट क्लास-1 ऑफिसर (मिनिस्ट्रियल) शब्द का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा बजट ऑफिसर के स्थान पर अब चीफ अकाउंट्स ऑफिसर/बजट ऑफिसर/सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर शब्द जोड़े गए हैं।


