मनेंद्रगढ़ | तालुका विधिक सेवा समिति मनेंद्रगढ़ के तालुका अध्यक्ष विवेक कुमार तिवारी के निर्देशानुसार मनेंद्रगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत अधिकार मित्र लाला लाजपत प्रजापति ने बाजार क्षेत्र सहित ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी। अधिकार मित्र ने बताया कि लोक अदालत समझौता आधारित न्याय व्यवस्था है, जिसमें पक्षों की हार-जीत नहीं होती, बल्कि आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण समाधान को प्राथमिकता दी जाती है। लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों पर न्याय शुल्क में छूट या पहले जमा शुल्क की वापसी होती है, और निर्णय की प्रमाणित प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। जन-जागरूकता अभियान में बताया गया कि जिला न्यायालय बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और जनकपुर में लंबित प्रकरण जैसे व्यवहार संबंधी वाद, संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक विवाद, विद्युत बकाया और बैंक ऋण वसूली आदि लोक अदालत में निपटाए जा सकेंगे। साथ ही नागरिकों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की योजनाओं, महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर जैसे 1098, 181, 15100 और 1930 की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में संदेश दिया गया लोक अदालत में +


