रिश्वत लेने के आरोपी रोहित की जमानत याचिका खारिज

रिश्वत लेने के आरोप में जेल में बंद कानपुर के राजेंद्र नगर निवासी फार्मासिस्ट रोहित कुमार राठौड़ की जमानत याचिका सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा ने सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी है। सीबीआई ने आरोपी को 3000 रुपए रिश्वत लेते 4 फरवरी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है। उस पर शिकायतकर्ता अमरेंद्र कुमार से मेडिकल फिटनेस से संबंधित प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में 3000 हजार रुपए रिश्वत लेने का आरोप है।

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