जनता को जागरूक करने का प्रयास:सहकारिता एक्ट में गृह निर्माण सोसाइटियों पर होगी सख्ती, सुविधा नहीं देने पर कठोर कानूनी कार्रवाई

प्रदेश में बेलगाम गृह निर्माण सोसाइटियों पर सरकार ने सख्ती की तैयारी कर ली है। इसके लिए सहकारिता एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इस सहकारिता एक्ट में गृह निर्माण सोसाइटियों की ओर से बसाई जाने वाली कॉलोनियों में भी सभी सुविधाएं विकसित करनी होगी, अन्यथा सोसाइटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इसको लेकर जानकारी दी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी सोसाइटियों की ओर से बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों पर पाबंदी के लिए नियम बनाने की जरूरत बताई। यूडीएच मंत्री ने कहा कि कालोनियां विकसित करने में अनियमितताओं को रोकने के लिए आम जनता को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनी बसाने पर तोडफ़ोड़ कर देते है, लेकिन अवैध कॉलोनी बसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती है। ऐसे में एसपीओ जारी की जाएगी कि विकासकर्ता व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। वर्तमान में पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समितियों की अनियमितता पर कार्रवाई करने का विशेष प्रावधान नियमों में नहीं है। सरकार द्वारा विकास प्राधिकरणों, नगरीय निकायों, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं आदि के क्षेत्राधिकार में विकसित होने वाली कॉलोनियों में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो इसके लिए नए दिशा-निर्देश बनाए जाएंगे, ताकि जिम्मेदारों की जवाबदेही की जा सके। साथ ही, कॉलोनाइजर द्वारा सुविधाएं विकसित करना भी आवश्यक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भू-माफियाओं द्वारा अवैध कॉलोनियां विकसित किये जाने पर नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत कार्रवाई की जाती है।

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