आरएएस-प्री के रिजल्ट को हाईकोर्ट में चुनौती:याचिका में कहा- आंसर-की में कई प्रश्नों के उत्तर गलत बताए; RPSC से 20 मार्च तक मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट में आरएएस भर्ती-2024 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम और आंसर-की को चुनौती देनी वाली याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने जितेंद्र कुमार बेनीवाल व अन्य की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए आरपीएससी से 20 मार्च तक जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता के वकील रामप्रताप सैनी ने बताया- आरपीएससी ने 2 सितंबर 2024 को आरएएस व अधीनस्थ सेवा में नियुक्ति के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 2 फरवरी को हुई थी। इसमें याचिकाकर्ता ने भी भाग लिया। आयोग ने 20 फरवरी को प्री-परीक्षा का परिणाम घोषित कर 24 फरवरी को इसकी आंसर-की जारी की। याचिका में कहा गया- याचिकाकर्ता ने मान्यता प्राप्त बुक्स का हवाला देते हुए आरपीएससी के समक्ष अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई, लेकिन आयोग ने उसका समुचित निस्तारण नहीं किया। इसके चलते वह मुख्य परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो गया। ऐसे में प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द कर इन विवादित करीब एक दर्जन सवालों की जांच के लिए विषय विशेषज्ञों की कमेटी गठित की जाए और याचिकाकर्ता को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए। ———— ये खबर भी पढ़िए… RAS प्री-2024 का रिजल्ट जारी:जनरल कैटेगरी में मेल की कटऑफ 71.59 और फीमेल की 69.80 रही राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से आयोजित आरएएस प्री 2024 एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। 2 फरवरी को परीक्षा हुई थी। RPSC ने उसी दिन शाम को ही आंसर की जारी कर दी थी।(पढ़ें पूरी खबर)

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