मुरैना । लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत 09 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार नायब तहसीलदार सुश्री ज्योति लाक्षाकार द्वारा आवेदनकर्ता को समय-सीमा में जानकारी उपलब्ध न कराने पर कलेक्टर अंकित अस्थाना ने 1750 रुपए अर्थदंड लगाया है। यह राशि अधिकारी के वेतन से आहरित होकर आवेदनकर्ता को प्रदाय की जाएगी।


