जमीन फर्जीवाड़े के मामले में बलरामपुर की राजपुर पुलिस ने अंश बिल्डर्स के संचालक को उत्तर प्रदेश के जौनपुर से गिरफ्तार किया है। अंश बिल्डर्स के संचालक के खिलाफ सरगुजा संभाग के कई थानों में धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ लंबित मामलों में न्यायालयों से वारंट भी जारी किया गया है। मामले में अंश बिल्डर्स के संचालक के सहयोगी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक, अंबिकापुर के बरसाना रेसीडेंसी ठाकुरपुर निवासी पंकज सिंह उर्फ जगदीश सिंह (50) द्वारा अंबिकापुर में अंश बिल्डर्स के नाम से बिल्डर्स कंपनी का संचालन किया जा रहा था। बिल्डर्स के खिलाफ धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। कुछ मामलों में गिरफ्तारी भी हुई थी। प्रतापपुर नाका अंबिकापुर निवासी आभा सिंह नामक महिला ने राजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम बदौली में पंकज सिंह उर्फ जगदीश सिंह से भूमि के छह प्लाट, कुल रकबा 1.088 हेक्टेयर की रजिस्ट्री कराई थी। रजिस्ट्री के बाद धोखाधड़ी करते हुए पंकज सिंह ने उक्त जमीनों को बाबूलाल यादव को 4.90 लाख रुपये में बेच दिया। यूपी से पकड़ा गया आरोपी बिल्डर
मामले में राजपुर पुलिस ने अंश बिल्डर्स के संचालक के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज किया था। आरोपी पंकज सिंह लंबे समय से फरार था। थाना प्रभारी कुमार चंदन सिंह के नेतृत्व में थाना राजपुर व सायबर सेल की संयुक्त टीम उसकी तलाश में लगी थी। जांच में पता चला कि आरोपी यूपी के जौनपुर अंतर्गत धनियामउ में छिपकर रह रहा है एवं वह वेश बदलकर बाहर निकलता है। बलरामपुर पुलिस की टीम को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए यूपी भेजा गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जवानों को धनियामउ के चौक-चौराहों में वेश बदलकर तैनात किया गया। आरोपी की संपूर्ण गतिविधियों की जानकारी एकत्र करने के बाद आरोपी को पकड़ा गया। पुलिस आरोपी को लेकर राजपुर पहुंची। सहयोगी भी गिरफ्तार
पुलिस पूछताछ में पंकज सिंह ने बताया कि उसने ग्राम बदौली में राजधन यादव के साथ मिलकर उक्त खसरा नंबर की जमीन को धोखाथड़ी कर प्रार्थी आभा सिंह के नाम पर रजिस्ट्री कर पुनः दस्तावेज तैयार बाबूलाल यादव के नाम पर अनुबंध पत्र निष्पादित कर दिया था। मामले में राजधन यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को रिमांड पर भेजा गया है।


