जामताड़ा| मिहिजाम थाना क्षेत्र के कुर्मीपाडा में अपनी पत्नी सोमा बाउरी को चाकू से पेट में वार कर गंभीर रूप से जख्मी करने के मामले में आरोपी पति सपन बाउरी की जमानत याचिका सुनवाई के बाद गुरुवार को तृतीय जिला जज अजय कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय द्वारा खारिज कर िदया गया। आरोपी के विरुद्ध जामताड़ा थाना कांड संख्या 231/24 दर्ज है। दर्ज मामले में पीड़ित पत्नी सोमा बाउरी ने प्राथमिकी दर्ज कराया है। दर्ज प्राथमिकी में आरोप है कि सोमा बाउरी जामताड़ा थाना क्षेत्र के सरखलेड़ीह में अपने घर पर थी। 10 दिसंबर 2024 को आरोपी पति घर पर आया जैसे ही पत्नी घर से बाहर निकली अपने हाथ में चाकू लिए प्रहार कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। आरोपी जेल में है।


