शिकायतकर्ता को राहुल गांधी के खिलाफ गवाह लाने का निर्देश

मोदी सरनेम मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आरोप तय होने के बाद शिकायतकर्ता को कोर्ट में सबूत पेश करना है। मानहानि के इस केस में गुरुवार को सुनवाई की तारीख थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 17 जनवरी निर्धारित की। राहुल गांधी पर 6 जुलाई को आरोप तय किया गया था। मामले की सुनवाई रांची के एमपी/एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत में हो रही है। बता दें कि हाईकोर्ट से राहुल गांधी को इस मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्राप्त है। मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर लालपुर थाना क्षेत्र निवासी अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने सिविल कोर्ट रांची में 23 अप्रैल 2019 में शिकायतवाद (केस संख्या 1993/19) दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता ने याचिका में कहा है कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी से पूरे मोदी समाज का अपमान है। इस टिप्पणी से मोदी समाज आहत है। इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

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