ठगी के आरोप में फंसे हेमलाल निर्दोष करार:बेमेतरा में 7 साल बाद नेशनल लोक अदालत ने सुनाया फैसला; रायपुर में दर्ज हुआ था केस

बेमेतरा में नेशनल लोक अदालत ने 7 साल पहले ठगी के आरोप में फंसे हेमलाल को निर्दोष करार दिया है। गर्रा के रहने वाले हेमलाल चतुर्वेदी (35) पर रायपुर के अलग-अलग थानों में चोरी और ठगी के मामले दर्ज थे, मामला कोर्ट में चल रहा था। 12 मार्च 2025 को अदालत का फैसला आया। कोर्ट ने हेमलाल को निर्दोष बताया है। हेमलाल चतुर्वेदी ने बताया कि निजी कंपनी ने ऑनलाइन मार्केटिंग में काम के बहाने उसे फंसाया गया था। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए स्कीम रखी गई थी। इस झांसे में वह फंस गया और उसने लोगों को जोड़ने का काम भी चालू कर दिया। हेमलाल ने ये भी बताया कि कंपनी ने 17 हजार मांगे जब नहीं दे पाया तो डायरेक्ट केस न करके उसे फंसा दिया गया। 7 साल बाद कोर्ट से न्याय मिला। बता दें कि हेमलाल छत्तीसगढ़ी एलबम फिल्में भी बनाते है। हाल ही में उनकी ‘द बीरनपुर फाइल’ फिल्म आने वाली है।​​​​​​ देखे आदेश की कॉपी

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