जीएसटी की नई पॉलिसी में होटल्स को लेकर लागू हुए नए प्रावधानों की जानकारी देने व इस पर कारोबारियों की जिज्ञासाओं के समाधान पर चर्चा करने के लिए 5 अप्रैल को होटल चंद्रा इन में सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। जोधाणा होटल्स एण्ड रेस्टोरेन्ट्स सोसायटी के अध्यक्ष जे.एम. बूब व सचिव राजेश सिंघवी ने बताया कि 1 अप्रैल से जीएसटी के प्रावधानों में कई बदलाव हुए हैं। इनमें होटल्स संचालन से जुड़े कई बदलाव भी शामिल हैं। इनमें ऐसे होटल्स, जिनमें 7500/- रूपए या उससे अधिक का रूम टैरिफ है, उनके लिए नए प्रावधान लागू हुए हैं। इसी अहम विषय पर जानकारी देने के लिए सीजीएसटी कमिश्नर अनन्त कृष्णनन के मुख्य आतिथ्य एवं सीजीएसटी के स्पेशल कमिश्नर विनोद मेहता के आतिथ्य में अपराह्न साढ़े चार से साढ़े छह बजे तक सेमिनार आयोजित होगी। इसके मुख्य वक्ता सीए (डॉ.) अर्पित हल्दिया होंगे। इससे पहले, दोपहर 2 से 4 बजे तक यूनिट टूरिज्म पॉलिसी-2024 पर वेब कंसल्टेंसी फांउडर सीए विष्णु गोयल का व्याख्यान होगा, जिसके मुख्य अतिथि सीए राजेन्द्र जैन होंगे। इस दौरान नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन इकाई नीति 2024 के तहत भूमि उपलब्ध कराने, भू-रूपान्तरण, अन्य छूट एवं सुविधा प्रदान करने व कृषि भूमि का रूपान्तरण एवं भू-उपयोग परिवर्तन आरआईपीएस के अन्तर्गत क्या सुविधाएं दी गई गई है, उसकी विस्तार से जानकारी देगे। पर्यटन इकाई नीति के तहत होटल एवं रेस्टोरेन्ट प्रस्तावित होने पर बी.ए.आर बिना बेटरमेंट लेवी है हैरिटेज होटल के संबंध में पर्यटन नीति में क्या बदलाव किये गये है उसकी विस्तृत जानकारी देगे।


