कवर्धा| मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत पात्र कन्याओं के सामूहिक विवाह के लिए पंजीयन शुरू हो गया है। योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले और मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशन कार्डधारी परिवारों की 18 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित कन्याओं का विवाह कराना है। विवाह के लिए वर की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होना जरूरी है। पंजीयन महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालयों में किया जा रहा है। ये कार्यालय तरेगांव जंगल, बोड़ला, चिल्फी, पंडरिया, कुकदूर, कुंडा, कवर्धा, दशरंगपुर और सहसपुर लोहारा में स्थित हैं। पात्र परिवार इन कार्यालयों में जाकर पंजीयन करा सकते हैं। योजना के तहत प्रत्येक कन्या को 35 हजार रुपए की राशि बैंक ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से दी जाती है।


