रजिस्ट्रेशन के बाद ही प्रयोगशाला संचालन के निर्देश:क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में पंजीयन जरूरी

राजसमंद सीएमएचओ डॉ. हेमंत कुमार बिंदल ने जिले में संचालित निजी चिकित्सा संस्थानों एवं जांच प्रयोगशालाओं के लिये निर्देश जारी किए है। बिंदल ने बताया कि राजसमंद में निजी जांच लेब एवं चिकित्सा संस्थानों को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में अपने संस्थान का पंजीयन करवाना अनिवार्य है। उन्होंने इस सम्बन्ध में बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिये कार्यालय में ऑफलाइन अथवा लॉनलाइन फॉर्म की कॉपी, चिकित्सा संस्थान पर रेट लिस्ट का प्रदर्शन, आवश्यक योग्यताधारी मानव संसाधन के दस्तावेज, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, चिकित्सा अधिकारी द्वारा घोषणा – पत्र, एमओयू की उपलब्धता, भवन स्वामित्व के दस्तावेज, स्थान का नक्शा, फायर सेफ्टी एनओसी, एआरबी सर्टिफिकेट, लेब्स का उद्योग विभाग में रजिस्ट्रेशन, लेब में कार्य करने वाले कार्मिकों के एग्रीमेंट के नोटेरी एफिडेविट पत्र प्रस्तुत करने होंगे। उन्होंने बताया कि जिले में संचालित सभी जांच प्रयोगशालाओं एवं चिकित्सा संस्थानों को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीयन करवाने एवं एक्ट की पालना के लिये निर्देशित किया जा रहा है।

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