रांची| न्यायिक दंडाधिकारी रवि नारायण की अदालत ने शराब दुकान के कर्मचारियों पर जानलेवा हमला करने के आरोप में जेल में बंद प्रकाश कुमार सिंह एवं बादल कुमार को जमानत देने से इनकार किया है। दोनों आरोपी बीते 20 मार्च से जेल में है। घटना का अंजाम 13 मार्च की रात को दिया गया था। घटना को लेकर रातू थाना में कांड संख्या 111/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिसमें कहा गया है कि सूचक विवेक साव अपने दो कर्मचारियों के साथ कचरा डंप रिंग रोड, आनंद नगर के किनारे स्थित शराब की दुकान पर मौजूद थे। उस समय साहिल गुप्ता दो व्यक्तियों के साथ आया और शराब मांगी। जब शराब के पैसे मांगे तो हमला कर दिया।


