जुर्माने की राशि दोषी अधिकारियों से वसूली जाएगी:शपथ पत्र दाखिल नहीं करने पर सरकार व एनसीटीई पर जुर्माना

झारखंड हाईकोर्ट ने शपथ पत्र और प्रति शपथपत्र दाखिल नहीं करने पर राज्य सरकार, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) सहित अन्य पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए यह जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि वैसे दोषी अधिकारियों से वसूलने का निर्देश दिया गया है, जिन्होंने कोर्ट द्वारा समय देने के बावजूद शपथ पत्र की प्रति दाखिल नहीं की। प्रतिवादियों को जुर्माना राशि एडवोकेट वेलफेयर फंड ट्रस्ट कमेटी में जमा कराने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने अगली सुनवाई से पहले प्रतिवादियों को जुर्माने की राशि के साथ शपथ पत्र व प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि अदालत ने आठ अलग-अलग सर्विस मैटर में प्रतिवादियों पर जुर्माना लगाया है। इसमें उषा देवी, दीपक कुमार, मोहन प्रसाद सिंह, राजीव कुमार, विनोद कुमार, भादू महतो, संतोष कुमार और मनोज कुमार व अन्य शामिल हैं। हाईकोर्ट ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई कि आखिर शपथ पत्र और प्रति शपथ पत्र कोर्ट में दाखिल क्यों नहीं किया गया।

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