स्कूलों के पास तम्बाकू-सिगरेट बेची तो कार्रवाई तय

भास्कर न्यूज | जशपुरनगर स्कूल से 100 मीटर के दायरे में या फिर 18 साल से कम उम्र के लोगों को तंबाकू, सिगरेट और गुटखा जैसे नशीले पदार्थ गैरकानूनी है। यदि ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो दुकान संचालक के खिलाफ कार्रवाई तय है। यह कलेक्टर के द्वारा बैठक में अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश देते हुए कहा उन्होंने ने हाइवे पर बने ढाबों में आबकारी विभाग द्वारा दल बनाकर सभी ढाबों की आकस्मिक जांच करते हुए अवैध रूप से शराब के बेचने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा कोटपा एक्ट के तहत की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी गई। नशे की विरुद्ध जशपुर पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त पहल लगातार की जा रही है। इसके तहत मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में जशपुर में जिले के सिगरेट एवं तम्बाकू विक्रेताओं की मीटिंग ली गई। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने इस एक्ट के अंतर्गत अधिक से अधिक कार्रवाई करने के को कहा । कलेक्टर ने कोटपा अधिनियम के तहत स्कूल एवं अन्य शिक्षण संस्थानों के निकट बाउंड्रीवाल से 100 मीटर क्षेत्र में बनाये गए नो टोबैको जोन में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के विक्रय को प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए। इसके लिए कलेक्टर ने सभी बनाये गए नो टोबैको जोन के चिन्ह के अंदर किसी भी प्रकार के तम्बाकू, सिगरेट, गुटखा या तम्बाकू से संबंधित कोई भी उत्पाद बेचने वाले ठेले या दुकान को 1 सप्ताह के भीतर वहां से हटाने एवं उनके समान जप्त कर चालानी कार्रवाई करने के एसडीएम एवं एसडीओपी को निर्देश दिए गए। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज क्षेत्र में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर सख्त प्रतिबंध है। 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है।

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