गोवंश के हत्यारे 5 दोषियों को 5 साल की कैद:10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया, 16 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला

डीग जिले कामां अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने 5 गौ तस्करों को 5-5 साल की सजा और 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी एक गोवंश की हत्या कर उसके मांस को लेकर जा रहे थे। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो, आरोपी वहां से फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस ने 6 आरोपियों की पहचान की, लेकिन एक आरोपी की मौत हो चुकी थी। अपर लोक अभियोजक राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि जुरहरा थाने के झोपड़ी गांव के कलतरिया के जंगल में 16 फरवरी 2010 को कुछ गौ तस्करों ने एक गोवंश की हत्या कर दी थी। गौ तस्कर गोवंश के 3 किलो मांस को बाइक से कहीं ले जाने की फिराक में थे। सूचना पर तुरंत जुरहरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर गौ तस्कर खेतों में छुपकर भाग गए। पुलिस ने मौके से गोवंश का मांस, सींग, खाल, बाइक को कब्जे में ले लिया। जांच में पता लगा की गोवंश की हत्या करने वाले आरोपी महमूद निवासी चनिया खुर्द, अमीन निवासी सहसन, शरीफ निवासी कलतरिया, हनीफ निवासी झोपड़ी, साकिर निवासी झोपड़ी, असगर निवासी झोपड़ी की पहचान की गई। इसमें से पांच आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई। छठें आरोपी अगसर की मौत हो गई थी। पांचों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। आज अपर जिला सेशन न्यायाधीश ने मामले पर फैसला सुनाते हुए पांचों आरोपियों को 5-5 साल का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है।

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