रांची| झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को झारखंड के राज्यपाल के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सीएम की ओर से याचिका वापस लेने का आग्रह किया गया। कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी। मालूम हो कि मुख्यमंत्री की ओर से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आरोपों को देखते हुए चुनाव आयोग के फैसले की जानकारी नहीं देने और आयोग के फैसले को सार्वजनिक करने के लिए वर्ष 2022 में याचिका दाखिल की थी।


