झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग के वाहन से हुई सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सार्वजनिक सड़क पर होने वाली दुर्घटना के मामले में सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। कहा कि सरकार और बीमा कंपनी मोटर वाहन अधिनियम की धारा-140 के अनुसार बीमा के लिए उत्तरदायी है। दरअसल, 11 जुलाई 2013 को खूंटी जिला के तोरपा थाना क्षेत्र स्थित चुरगी पुल के पास पुलिस की बोलेरो से दो मोटरसाइकिल सवार की टक्कर हो गई थी। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार अमित आइंद और रोशन गुरिया की मौत हो गई थी। पीड़ितों के परिजनों ने मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल में मुआवजा का दावा किया, जिसे ट्रिब्यूनल ने स्वीकार कर लिया। पीड़ित परिवार को 3,48,880 रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया गया। लेकिन पुलिस विभाग ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। इस पर अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पुलिस विभाग के वाहन का चालक ड्यूटी के दौरान लापरवाही से वाहन चला रहा था। इसलिए विभाग उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार है। अदालत ने पुलिस विभाग की अपील खारिज कर दी।


