भास्कर न्यूज|कोडरमा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत इन्दरवा पंचायत भवन में सोमवार को चलंत लोक अदालत सह कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एलएडीसीएस के अधिवक्ता राजेंद्र मंडल ने कहा कि अधिकार और कर्तव्यों में संतुलन जरूरी है। तभी व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव है। उन्होंने कहा कि कानून की जानकारी नहीं होना किसी को अपराध से नहीं बचा सकता। इसलिए हर वर्ग के लोगों को कानून की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। राजेंद्र मंडल ने बताया कि बाल श्रम, बाल विवाह और बाल तस्करी कानूनन अपराध हैं। इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार हर तरह की कानूनी सहायता मुफ्त में उपलब्ध कराता है। पैनल लॉयर अधिवक्ता अंजली कार्तिक राणा ने कहा कि मौलिक अधिकारों का सही उपयोग तभी संभव है जब लोग अपने मौलिक कर्तव्यों को भी समझें। उन्होंने बताया कि फ्रंट कार्यालय के माध्यम से प्री-लिटिगेशन वादों का त्वरित निपटारा किया जाता है। सभी से अपील की गई कि वे इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ लें। कार्यक्रम का संचालन पीएलवी सुभाष राणा ने किया मौके पर पंचायत सचिव महादेव रविदास, पीएलवी प्रीति आर्या, सोनाली सिन्हा, मीरा कुमारी, मनोज कुमार, विनोद साव, राजू प्रसाद, सुखदेव राणा सहित कई लोग मौजूद थे।


