जिला व्यवहार न्यायालय ने सुनाई 15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

भास्कर न्यूज | सरायकेला जिला व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर सिंह की अदालत में शनिवार को अवैध (42 बोरा, 540 किलो डोडा) मादक पदार्थ के साथ पाए गए आरोपी मंगल चंद्र गोराई के विरुद्ध दोष प्रमाणित होने पर नारकोटिक्स ड्रग्स अधिनियम15सी के तहत आरोपी को 15 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 1,25,000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है, अर्थ दंड नहीं चुकाने पर आरोपी को 2 साल साधारण कारावास की सजा काटना होगा। अदालत ने एनडीपीएस एक्ट1985 की धारा 25 के अंतर्गत आरोपी को दोषी पाते हुए 5 वर्ष की सजा 30000 जुर्माना की सजा सुनाई है ,जुर्माना नहीं दिए जाने पर एक साल का साधारण कारावास की सजा आरोपी को भुगतना होगा। 12 सितंबर 2023 को ईचागढ़ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ईचागढ़ थाना अंतर्गत चिपरी गांव के मंगल चंद्र गोराई के दुकान में छापामारी की गई थी। छापामारी का नेतृत्व तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा था ।छापामारी के दौरान कुल 42 पैकेट में 540 किलो डोडा बरामद हुआ था।

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