नए आपराधिक कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन:90 दिनों में चालान पेश करना अनिवार्य, किसी भी थाने में दर्ज होगी एफआईआर

कोरिया जिले में नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बैकुंठपुर में एकदिवसीय प्रशिक्षण सह समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर चंदन त्रिपाठी और एसपी रवि कुमार कुर्रे ने संयुक्त रूप से बैठक की अध्यक्षता की। कलेक्टर ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। जिले में 4 प्रकरण 90 दिन से अधिक पुराने हैं। 241 प्रकरण 90 दिनों के भीतर निपटाए जाने हैं। कलेक्टर ने 115 लंबित पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सिविल सर्जन को निर्देश दिए। बचरा पोड़ी में एक अनुपयोगी शासकीय भवन को पोस्टमार्टम केंद्र बनाने और शव वाहन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। नक्शा-पंचनामा नहीं देने वाले पटवारियों पर कार्रवाई के निर्देश सभी शासकीय कार्यालयों और बैंकों में वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा बढ़ाने के आदेश दिए गए। बड़गांव और मोदीपारा के पटवारियों द्वारा नक्शा-पंचनामा नहीं देने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। एसपी ने बताया कि नए कानूनों के तहत हर अपराध का चालान 60 से 90 दिनों में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अब प्राथमिक शिकायत किसी भी थाने में दर्ज की जा सकेगी। इससे पीड़ितों को जल्द न्याय मिलेगा। उन्होंने जुर्माने की राशि में वृद्धि और प्रक्रियात्मक सुधारों की जानकारी भी दी। बैठक में अपर कलेक्टर अरुण कुमार मरकाम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, बैकुंठपुर एसडीएम दीपिका नेताम, एसडीओपी श्याम मधुकर, राजेश साहू सहित अभियोजन अधिकारी, सीएमएचओ, सिविल सर्जन, डीआईओ, तहसीलदार, थाना प्रभारी और जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक, पुलिस अधिकारी के साथ अधिवक्ता उपस्थित रहे।

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