गौवंश तस्करी करते हुए रंगे हाथों पकड़ाए दो तस्करों को कोर्ट ने मंगलवार को तीन-तीन साल के लिए जेल भेज दिया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि 9 अगस्त 2016 को सौंसर पुलिस ने गहरा नाला रामाकोना के जर्जर पुलिया के समीप एक वाहन को रोकने का प्रयास किया, पुलिस को आता देख पिकअप क्रमांक एमपी 28 जी 2825 का ड्राइवर और अन्य मौके से भाग निकले। बाद में पुलिस ने चैक किया तो वाहन में पांच गाय, चार बछिया सहित प्याज की बोरियां भरी हुई थीं। पुलिस ने पड़ताल की और इस तस्करी के मामले में शिवनगर कॉलोनी छिंदवाड़ा निवासी 28 वर्षीय शादाब पिता इकबाल खान और मोहखेड़ निवासी दुर्गेश पिता बैसाखूलाल प्रजापति को गिरफ्तार किया। प्रकरण दर्ज कर मामले को सुनवाई के लिए सौंसर के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिन जैन की न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोष सिद्ध पाए जाने पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों शादाब और दुर्गेश को धारा मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम में तीन-तीन वर्ष एवं दस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।


