रांची| झारखंड हाईकोर्ट से लघु सिंचाई विभाग के तत्कालीन चीफ इंजीनियर शिवाजी शर्मा को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचन्द्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए प्रार्थी के पक्ष में फैसला सुनाया। मालूम हो कि वर्ष 2002 में लघु सिंचाई प्रमंडल,गिरिडीह के अन्तर्गत कोदाई बांध प्रोजेक्ट में नहर के टूटने पर दंड के रूप में शिवाजी शर्मा के पेंशन में 50 प्रतिशत की कटौती का सरकार ने दिया था। इसके खिलाफ प्रार्थी शिवाजी शर्मा ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने रिट याचिका पर सुनवाई करने के बाद 26 अगस्त 2019 को फैसला सुनाया था। अदालत ने सरकार द्वारा पेंशन में की गई 50 प्रतिशत कटौती के आदेश को रद कर दिया था। अदालत ने उन्हें पेंशन की पूरी राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ राज्य सरकार की ओर से अपील की गई। जिसपर सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया।


