फार्मा मालिक भंडारी बोला- उस पर लगाए आरोप निराधार

भास्कर न्यूज | अमृतसर नशीली गोलियों के कारोबार के आरोप में मोहाली से गिरफ्तार किए गए बलिस्टा फार्मा के मालिक दीपक भंडारी को कोर्ट ने तीन दिन के रिमांड पर भेजा है। एनसीबी ने कोर्ट से आरोपी को सात दिनों के रिमांड पर भेजने का आग्रह किया था। लेकिन दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद अदालत ने उक्त फैसला लिया। करीब सवा महीने के बाद एनसीबी की ओर से बलिस्टा फार्मा के मालिक दीपक भंडारी को रविवार के दिन मोहाली की एक लाज से गिरफ्तार किया था। सोमवार को बाद दोपहर दीपक भंडारी को एनसीबी की टीम ने अदालत में पेश किया और कोर्ट से आग्रह किया कि आरोपी को 7 दिनों के रिमांड पर भेजा जाए। एनसीबी का कहना था कि आरोपी से नशीली दवाओं के कारोबार में और कौन-कौन शामिल हैं, इस बारे में जानकारी हासिल करनी है। इस दौरान कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन के रिमांड पर भेजने का आदेश जारी किया। उधर, कोर्ट के बाहर दीपक भंडारी ने फिर से अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि जब उनके पास 50 हजार गोलियां रखने का लाइसेंस है और उनसे 31 हजार के करीब गोलियां बरामद हुई, तो उन्हें नशे का कारोबारी क्यों बनाया जा रहा है। दूसरी ओर सूत्रों का कहना है कि भंडारी कोर्ट के सामने सरेंडर करने की तैयारी कर चुका था। लेकिन वह कोर्ट में सरेंडर कर पाता, उससे पहले ही एनसीबी की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, एनसीबी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि अब दीपक भंडारी से उसके अन्य साथियों के अलावा यह भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाएगी कि वह बिना लाइसेंस के और कितने अस्पतालों को ट्रामाडोल की गोलियां सप्लाई करता रहा है।

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