सीएम हेमंत सोरेन ने पलामू जिले में 585 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के आग्रह पर यह फैसला लिया गया। वित्त मंत्री ने कैबिनेट की बैठक में यह मामला उठाया था। उन्होंने शनिवार को सीएम से भेंट कर उन्हें स्थिति से अवगत कराया। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियुक्ति के लिए कोई नियमावली नहीं है। अभी बिहार सरकार की नियमावली के आधार पर ही नियुक्ति हो रही है। यह झारखंड के युवाओं के हित में नहीं है। पलामू जिले में पहले चतुर्थ श्रेणी पदों पर लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति होती थी, लेकिन इस बार अंकों के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। कुछ समय पहले चौकीदार की बहाली के लिए भी लिखित परीक्षा ली गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नई व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे सभी जिलों के स्थानीय युवाओं को चतुर्थ श्रेणी पदों पर नौकरी का मौका मिलेगा। सरकार जल्दी ही नई नियमावली जारी करेगी।


