जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल से ही करें आवेदन : डीसी

भास्कर न्यूज | गढ़वा मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखंड सरकार के पत्र के आलोक में उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने कहा कि हाल के दिनों में कुछ फर्जी वेबसाइटों के माध्यम से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसे फर्जी प्रमाण-पत्रों के माध्यम से आम नागरिकों को भ्रमित किया जा रहा है और असत्य दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो पूर्णतः अवैध हैं। राज्य सरकार की ओर से जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए केवल एक ही https://dc.crsorgi.g ov.in आधिकारिक पोर्टल निर्धारित किया गया है। उक्त पोर्टल से ही प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और इसके अतिरिक्त किसी अन्य वेबसाइट जैसे https://crossss.top, https://crsorgi-gov- info.com आदि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित व अवैध है।उपायुक्त ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे किसी भी फर्जी वेबसाइट के झांसे में न आएं और प्रमाण-पत्र के लिए केवल राज्य सरकार की ओर से निर्धारित पोर्टल https://dc.crsorgi.g ov.in का ही उपयोग करें। उन्होंने सभी बीडीओ, सीओ व नगर निकायों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करें और फर्जी साइटों पर सख्त निगरानी रखें। साथ ही सभी सीएससी केन्द्रों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे किसी फर्जी वेबसाइट के माध्यम से प्रमाण-पत्र जारी करते हुए पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सीएससी मैनेजर को इसको लेकर निर्देशित किया कि वह अपने अधीनस्थ सभी सीएससी केंद्रों का मॉनिटरिंग व जांच कर फेंक वेबसाइट से फेक जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी होने पर समुचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। डीसी ने इस संबंध में जागरूकता अभियान चलाने और लोगों को इसके बारे में जागरूक करने का निर्देश जिला जन संपर्क पदाधिकारी को दिया है। वहीं समाज कल्याण पदाधिकारी को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में इस संबंध में लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है।

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