भास्कर न्यूज | अमृतसर प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों को वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) स्कीम के तहत हर माह डेढ़ फीसदी ब्याज के हिसाब से हर साल का 18% तो निर्धारित जुर्माने 20% से राहत दी जा रही है। डिफॉल्टर 31 जुलाई तक स्कीम का लाभ ले सकते हैं। 12 साल तक का जो भी प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, एकमुश्त जमा कराने पर सिर्फ मूलधन ही देना होगा। दरअसल, 2013 में प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान के लिए सेल्फ असेसमेंट की सुविधा लागू हुई थी यानि कि 2013-14 से लेकर साल 2024-25 तक का जो भी प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, कोई ब्याज व जुर्माना नहीं देना होगा। यदि एक माह में डेढ़ फीसदी ब्याज लिया जा रहा है तो 12 माह से मल्टीपल करने पर 18 फीसदी तक की छूट मिल रही है। इसी तरह 12 साल का हिसाब लगाया जाए तो 216 फीसदी ब्याज जो भी मूलधन है, उस पर नहीं देना होगा। इसी तरह हर साल 20 फीसदी जुर्माने के हिसाब से 12 साल का हिसाब देखें तो 240 फीसदी जुर्माना जो भी मूलधन होगा छूट मिल जाएगी। ^प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर ओटीएस स्कीम के तहत एक मुश्त रकम अदा करके 12 साल तक के ब्याज-जुर्माना से छूट ले सकते हैं। 31 जुलाई तक डिफॉल्टरों स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। लोगों की सहूलियत के लिए हलकावार विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। साथ ही वाटर-सीवरेज कनेक्शन भी रेगुलाइज कराने की सुविधा भी दी जा रही है। -दलजीत सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर ओटीएस स्कीम को लेकर सबसे खास यह है कि निगम खुद अलग-अलग जोनों में 2-2 विशेष कैंप लगा रहा। अब तक निगम की ओर से 18 विशेष कैंप लगाकर 1828 डिफॉल्टरों से 20.90 लाख रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। यदि मूलधन प्रॉपर्टी टैक्स 100 रुपए बनता है। तो उस पर डेढ़ फीसदी पर माह ब्याज के हिसाब से साल भर का 18 फीसदी तो 12 साल का 216 फीसदी और 20 फीसदी जुर्माना हर साल के हिसाब से 12 साल तक 240 फीसदी तक छूट रहेगी। 100 रुपए पर कुल ब्याज और जुर्माना 236 रुपए बनेगा जो नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह 1 लाख रुपए तक के प्रॉपर्टी टैक्स के हिसाब से देखें तो ब्याज-जुर्माना मिलाकर 12 साल तक के 2.36 लाख रुपए की छूट मिल जाएगा। यदि किसी ने साल 2013-14 का जमा कर दिया है तो उसे 11 साल तक की छूट मिलेगी। ऐसे ही जितने बरसों का बकाया जिसका बनता है, उस हिसाब से ओटीएस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं।


