भास्कर न्यूज | बैकुंठपुर खरीफ 2025 के लिए कोरिया जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। किसानों को प्राकृतिक आपदा, कीट, रोग और कटाई के बाद होने वाले नुकसान से फसल बचाने के लिए 31 जुलाई तक बीमा कराना जरूरी है। कृषि विभाग ने सभी किसानों से समय पर बीमा कराने की अपील की है। जिले में समितियों से लोन लेकर खेती करने वाले किसानों का बीमा समितियों में ही हो जाता है। लेकिन 50 हजार से ज्यादा किसान ऐसे हैं, जो बिना लोन लिए खेती करते हैं। ये किसान धान समेत अन्य फसलों का उत्पादन करते हैं। ऐसे किसानों को भी बीमा कराना जरूरी है। कोरिया जिले में जिन फसलों का बीमा होगा, उनमें धान (सिंचित व असिंचित), उड़द, मूंग, मूंगफली, कोदो, कुटकी, मक्का, तुअर, रागी और सोयाबीन शामिल हैं। किसानों को बीमा राशि का केवल 2% अंश प्रीमियम देना होगा। बाकी प्रीमियम राज्य और केंद्र सरकार जमा करेंगी। धान सिंचित की प्रति हेक्टेयर बीमा राशि 50 हजार तय की गई है। इसमें बीमा कंपनी की प्रीमियम दर 12%, किसान की 2%, राज्य और केंद्र की 5%-5% है। धान असिंचित के लिए प्रति हेक्टेयर बीमा राशि 40 हजार है। इसमें बीमा कंपनी की दर 7%, किसान की 2%, राज्य और केंद्र की 2.50%-2.50% है। उड़द की प्रति हेक्टेयर बीमा राशि 22 हजार है। इसमें बीमा कंपनी की दर 10%, किसान की 2%, राज्य और केंद्र की 4%-4% है। मूंगफली के लिए प्रति हेक्टेयर बीमा राशि 42 हजार तय की गई है। इसमें बीमा कंपनी और किसान दोनों की प्रीमियम दर 2%-2% है। इसमें राज्य और केंद्र की हिस्सेदारी नहीं है। बिना लोन लिए खेती करने वाले किसान नजदीकी सीएससी ग्राहक सेवा केंद्र में बीमा करा सकते हैं। इसके अलावा www.pmfby.gov.in पोर्टल या क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल एप से भी बीमा किया जा सकता है। किसान टोल फ्री नंबर 14447, नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र, बैंक शाखा या क्षेत्रीय कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।


