मांस बरामदगी मामला : आरोपी तीन दिन के पुलिस रिमांड पर

थाना चाटीविंड पुलिस ने रविवार बाद दोपहर 3 बजे फैक्टरी से बरामद 21 क्विंटल मांस के मामले में पकड़े गए 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां 3 दिन का रिमांड मिला। वहीं 5 मेंबरी डाक्टरों की टीम के मुताबिक, मांस और हड्डियों के लिए गए सैंपलों की रिपोर्ट 4 दिन के बाद आएगी, तभी पता चलेगा कि मांस-हड्डियां किस जानवर की हैं। इसके अलावा पकड़े गए पांचों आरोपियों से बरामद मोबाइलों की पुलिस फॉरेंसिक जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक, मोबाइल से कई सारे लीड मिले हैं। एसएचओ हरसिमरनजीत कौर ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों नसीम अंसारी निवासी गांव टेडी पोस्ट खुशी नगर उत्तर प्रदेश, सानू निवासी गांव सलारगंज लखनऊ, हसीन मुकमद निवासी इस्लामानगर, मोहम्मद इमरान पुत्र रहीम निवासी मेरठ को कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया गया है। आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। वहीं फैक्टरी को सील कर दिया गया है। फैक्टरी किराए पर देने वाले मालिक से भी पूछताछ की जा रही है। मेन तस्कर मोहम्मद इमरान पुत्र बबलू निवासी मेरठ अभी फरार चल रहा है। फरार एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं। पुलिस इमरान के मोबाइल लोकेशन को भी ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। बता दें कि मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने 1955 के पंजाब गोहत्या निषेध अधिनियम की धारा 3 और 5 सहित 10 धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पंजाब के किसी भी जगह पर गोहत्या की जाती है तो उसे लेकर कार्रवाई की धाराएं लगी हैं। फिर इन दोनों धाराओं की उल्लंघन करने पर अलग से 2 धाराएं लगाई है। फिर बीएनएस की 2 धाराएं जानवर को मारने की लगाई गई है। इसके अलावा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की 4 धाराओं को भी शामिल किया गया है।

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