सरायकेला| सरायकेला नगर क्षेत्र में अवैध रूप से लगाए गए होडिंग्स, पोस्टर एवं बैनर को हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। नगर पंचायत के प्रशासक शशि शेखर सुमन क निर्देशानुसार पूरे नगर क्षेत्र में होर्डिंग, पोस्टर एवं बैनर हटाने की कार्रवाई गुरुवार से प्रारंभ हुई।यह अभियान नगर क्षेत्र अन्तर्गत सभी सार्वजनिक क्षेत्र एवं सभी चौक-चौराहों में चलाया जा रहा है। नगर पंचायत के प्रशासक ने बताया कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के अन्तर्गत नगर निकाय क्षेत्र में कोई भी विज्ञापन करने से पहले नगर पंचायत से अनुमति लेना अनिवार्य है। प्रायः ऐसा देखा जा रहा है विज्ञापनकर्त्ता बिना किसी अनुमति के निकाय क्षेत्र में बैनर एवं होर्डिंग, बैनर पोस्टर लगा दे रहे हैं जो कि पूर्ण रूप से गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। भविष्य में बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वाले लोगों पर झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जायेगी। प्रशासक ने कहा कि तत्काल नगर पंचायत कार्यालय में सम्पर्क कर शुल्क जमा करके विधिवत् अनुमति प्राप्त करें इसके बाद ही होडिंग बैनर तथा पोस्टर लगाया जा सकता है, अन्यथा बिना किसी पूर्व सूचना के सभी अवैध विज्ञापनों को हटा दिए जायेंगे और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


