नाबालिग से कुकर्म के आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास

भास्कर न्यूज | राजनांदगांव थाना छुरिया क्षेत्र की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया। न्यायाधीश ओमप्रकाश साहू ने 21 वर्षीय भूपेन्द्र कुमार राय को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर 2 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (पैरा-2) के तहत भी 3 साल का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। यह राशि न देने पर 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजक प्रिया कांकरिया ने बताया कि पीड़िता और आरोपी एक ही गांव के रहने वाले हैं। दोनों की जान-पहचान घटना से एक साल पहले से थी। आरोपी उस समय भिलाई में रहता था। बीच-बीच में गांव आता था। एक दिन जब पीड़िता स्कूल जा रही थी, तब आरोपी ने रास्ते में रोककर जबरदस्ती उसका फोटो खींचा। पीड़िता मना कर घर चली गई। इसके बाद आरोपी ने फोन कर धमकी दी कि अगर वह मिलने नहीं आई तो फोटो वायरल कर देगा। डर के कारण पीड़िता दिसंबर 2021 में आरोपी के घर गई। वहां आरोपी ने पीडि़ता के साथ जबरदस्ती की। इसके बाद भी आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार अपने घर बुलाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर थाना छुरिया में मामला दर्ज किया गया। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र विशेष न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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