गौरेला-पेंड्रा-मारवाही जिले में पैसों की लेनदेन को लेकर हुई हत्या के मामले में मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडीजे कोर्ट ने आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक, 30 जून 2024 को आरोपी कृपाल सिंह और मृतक चौहान सिंह के बीच सुबह विवाद हुआ था। शाम करीब 5 बजे स्थानीय लोगों ने चौहान सिंह को घर की आंगन में पड़ा देखा। उसके सर से खून बह रहा था। रॉड से सर पर वार कर मार डाला था सरपंच के माध्यम से पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने पहले मर्ग कायम किया। जांच में पता चला कि कृपाल सिंह ने पैसों के लेनदेन के विवाद में चौहान सिंह की लोहे की रॉड से सर पर वार कर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 302 के तहत पाया गया दोषी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड (द्वितीय) एकता अग्रवाल ने 27 वर्षीय आरोपी कृपाल सिंह आर्मो को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न चुकाने पर एक्स्ट्रा दो महीने सजा काटनी होगी


