झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को पाकुड़ जिले में पैनम कोल कंपनी द्वारा अवैध खनन के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने इस मामले को चीफ जस्टिस के पास स्थानांतरित करने का निर्देश दिया । अब इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सुनेंगे। अदालत ने अगली सुनवाई 21 सितंबर को निर्धारित की है। मालूम हो कि प्रार्थी अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने इस मामले में वर्ष 2015 में जनहित याचिका दाखिल की थी। वर्ष 2017 में तत्कालीन खनन सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने शपथ पत्र दाखिल करके बताया था कि पैनम कोल कंपनी ने गड़बड़ी की है। अवैध माइनिंग से विस्थापित हुए लोगों के लिए कंपनी ने कुछ नहीं किया है। बावजूद सरकार ने कार्रवाई नहीं की। पर, पिछली सुनवाई में सरकार ने बताया था कि कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कंपनी के निदेशक और अन्य अफसरों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है और कुर्की का भी आदेश िदया गया है।


