पंचकूला में हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा:कोर्ट ने 60 हजार लगाया जुर्माना, 2019 में स्टेडियम के पास हुआ था मर्डर

पंचकूला के सेक्टर-3 स्थित ताऊ देवी लाल स्टेडियम के पास हुए चर्चित हत्या मामले में बठिंडा निवासी संदीप कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। गई है। एडिशनल सेशन जज बिक्रमजीत अरोड़ा की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और सबूतों को देखते हुए संदीप कुमार को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। यह मामला 11 अगस्त 2019 का है, जब सेक्टर-27 पंचकूला निवासी गगनदीप सिंह बेदी की लाश खून से लथपथ हालत में स्टेडियम के पास मिली थी। मृतक के सिर, चेहरे, पैरों और बाजुओं पर गहरे घाव थे और हाथ आंशिक रूप से कटे हुए थे। मौके से उनकी कार भी बरामद हुई थी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। पत्नी की शिकायत से हुआ खुलासा गगनदीप की पत्नी तनु शर्मा की शिकायत पर खुलासा हुआ कि वारदात से एक दिन पहले आरोपी संदीप कुमार (जो पहले उनके पड़ोसी रह चुके थे) उनके घर पर रुका था। अगले दिन सुबह गगनदीप उसे जीरकपुर बस स्टैंड छोड़ने गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। पत्नी के कॉल करने पर फोन नहीं उठा और संदीप का फोन भी बंद मिला। मौके पर पहुंची तनु ने पति की पहचान की। वहीं, पास खड़ी कार के पास संदीप का बैग मिलने से पुलिस को उस पर शक हुआ। वारदात के बाद संदीप फरार हो गया था, लेकिन अगले दिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और हत्या में इस्तेमाल तेजधार हथियार भी बरामद कर लिया।

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