सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप मामले में सरकार और निगम से जवाब-तलब

झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सिरमटोली सरना स्थल के पास से फ्लाईओवर का रैंप हटाने के लिए दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार और रांची नगर निगम से जवाब मांगा है। दोनों को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। इस मामले में पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने जनहित याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि सिरमटोली में आदिवासियों का सरना स्थल हैं। यहां आदिवासियों के त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहारों में सरना स्थल में काफी भीड़ होती है। रैंप बन जाने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पहले रैंप नहीं था तो आयोजन सुगमतापूर्वक होता था। फ्लाईओवर का रैंप बना दिए जाने से धार्मिक आयोजनों में काफी परेशानी हो रही है। अदालत से रैंप हटा वहां वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। इसपर अदालत ने सरकार और निगम से जवाब मांगा है।

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