रांची| झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को शराब घोटाले के आरोपी निलंबित आईएएस विनय चौबे की याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को निर्धारित की है। चौबे की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि प्रार्थी की गिरफ्तारी के पहले जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी, उसका पालन एसीबी ने नहीं किया है। आरोपी को गिरफ्तारी का कारण बताना होता है, लेकिन एसीबी ने ऐसा नहीं किया। उनकी गिरफ्तारी में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का भी पालन नहीं हुआ है। इसलिए गिरफ्तारी को निरस्त किया जाए। मालूम हो कि शराब घोटाला मामले में एसीबी ने 20 मई को विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था।


