हरमू रोड सड़क हादसा: आरोपी को नहीं मिली जमानत

रांची| अरगोड़ा-हरमू मार्ग पर रविवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे को अंजाम देने वाला जेल में बंद आरोपी अपर बाजार निवासी आदर्श राज उर्फ मोहित राज को अदालत ने जमानत देने से इनकार किया है। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात आरोप को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। उसने मंगलवार को अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। मालूम हो कि इस हादसे में एक महिला और दो बच्चियों की मौत हो गई थी, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जारी है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एसयूडी (फॉर्च्यूनर) चालक आदर्श राज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से वह जेल में है। उसके खिलाफ अरगोड़ा थाना में हत्या, साक्ष्य मिटाने समेत अन्य धाराओं के तहत कांड संख्या 164/2025 में प्राथमिकी दर्ज है। अब याचिका खारिज होने के बाद न्यायायुक्त की अदालत में जमानत की गुहार लगाई जाएगी।

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