रांची | दसवीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में गुमला के सिसई गांव निवासी ट्यूशन शिक्षक मधुसूदन बैठा को पोक्सो की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। साथ ही उसकी सजा पर सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। पीड़िता ने घटना को लेकर अरगोड़ा थाना में 12 दिसंबर 2022 को आरोपी शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया गया था कि वह अपनी सहेली के साथ आरोपी के घर पर ट्यूशन पढ़ने जाती थी। घटना के दिन उसकी सहेली नहीं आई थी, वह अकेली थी। अकेली पाकर उसने जबरदस्ती दुष्कर्म किया। जब वह रोने लगी तो धमकी दी कि वह इस बारे में किसी को न बताए नहीं तो परिणाम भुगतने होंगे। घर पहुंची तो आरोपी ने उसके मोबाइल फोन पर 4-5 बार कॉल किया और किसी को भी मामले का खुलासा नहीं करने की धमकी दी। उसे फिर से उसके पास आने के लिए दबाव डाला, जिसके बाद उसने पूरी घटना की जानकारी अपने परिवार वालों को दी। सुनवाई के दौरान एपीपी ने ठोस गवाही दर्ज कराई, जिसके आधार पर अदालत ने उसे दोषी ठहराया है।


