ध्वनि विस्तारक के लिए अनुमति अनिवार्य किया

दंतेवाड़ा| कलेक्टोरेट के सभागार में आयोजित शांति समिति की बैठक के दौरान गणमान्य नागरिकों से आग्रह करते अपर कलेक्टर राजेश पात्रे ने कहा कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मद्देनजर गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी, ईद-ए-मिलाद इत्यादि विभिन्न त्योहारों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिये अनुमति लेना अनिवार्य है। मूर्तियों के स्थापना के लिये पंडालों की व्यवस्था सहित विसर्जन के दौरान सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था का ध्यान रखा जाए और आम नागरिक इसके लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करें। बैठक में एजेंडा अनुसार आगामी गणेश चतुर्थी पर्व एवं 06 सितंबर को ईद-ए-मिलादा पर्व के संदर्भ में बताया कि इस धार्मिक पर्व को आपसी समन्वय एवं शांतिपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाया जाये। साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाये।

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