दसवीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार गुमला के सिसई गांव निवासी ट्यूशन शिक्षक मधुसूदन बैठा को पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने उक्त आरोप में 20 अगस्त को दोषी ठहराया था। पीड़िता ने घटना को लेकर अरगोड़ा थाना में 12 दिसंबर 2022 को आरोपी शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया था कि वह अपनी सहेली के साथ आरोपी के घर पर ट्यूशन पढ़ने जाती थी। घटना के दिन उसकी सहेली नहीं गई थी और वह अकेली थी। इस दौरान िशक्षक ने अकेली पाकर छात्रा के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। जब वह रोने लगी तो धमकी दी कि इस बारे में किसी को नहीं बताए, नहीं तो परिणाम भुगतने होंगे। घर पहुंची तो आरोपी ने उसके मोबाइल पर कॉल किया और किसी को घटना की जानकारी नहीं देने की बात कही थी। पत्रकार के साथ लूटपाट करने वालों को तीन-तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई रांची| पत्रकार साकेत कुमार पुरी के साथ चाकू की नोंक पर काठीटांड़ चौक पर रात के 12:45 बजे लूटपाट करने वाले दो आरोपियों रोहित सिंह और मोहित सिंह को तीन-तीन वर्ष की आश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत ने सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को अलग से 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोनों को अलग से तीन-तीन माह की सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ में डेढ़ माह की सजा नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोप में सात साल पुराने मामले में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी राजू महतो को पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने बुधवार को जेल में बिताए गए डेढ़ माह की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना को लेकर पीड़िता ने जगन्नाथपुर थाना में 9 दिसंबर 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि 9 दिसंबर 2018 को दोपहर के वक्त आरोपी उसकी दुकान में आया और छेड़छाड़ की। प्राथमिकी दर्ज होने के तीन महीने बाद 7 मार्च 2019 को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। डेढ़ महीने जेल में रहने के बाद अदालत ने सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान कर दी थी।


